Eligible Criteria to fill form under mukhyamantri jan awas yojna scheme in Jaipur. There are different eligible criteria for 1 bhk and 2 bhk flats according to income.
Hindi
आवेदक की योग्यता
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- आवेदक की आयु आवेदन भरने की तिथि को 18 वर्ष से अधिक होनी चहिये|
- आवेदक को स्वयं, पत्नि का, उनके आश्रित का राजस्थान के किसी शहर में आवास नहीं होने बाबत शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा|
- प्रस्तावित योजना में किसी संस्था/कंपनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा|
- यदि राजस्थान निवासी के उचित आवेदन प्राप्त नहीं होते है तो वो भारतीय नागरिक भी आवेदक कर सकते है जो कि पिछले एक वर्ष से अधिक समय से उस शहर अथवा कस्बे में निवास कर रहा हो, जहाँ के लिए आवेदन किया हैं एवं आवेदनकर्ता को उसके लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा | राजस्थान निवासी का प्राथमिकता दी जाएगी |
- आवेदक भारत का निवासी हो एवम राजस्थान का रहने वाला हो/ रह रहा हो | यदि मूल निवास का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो सके तो शपथ पत्र(एफेड़ेबिट) जी नोटरी से सत्यापित हो मय राशन कार्ड/ फोटो पहचान पत्र/ वोटर आईडी आदि के साथ संलग्न किया जा सकता हैं|
- आय प्रमाण पत्र एवम शपथ पत्र (एफेड़ेबिट) स्वयं द्वारा नोटेरी से सत्यापित करवा कर देना होगा |
- इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार के दिशा-निर्देशानुसार लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय निम्न प्रकार से हो आर्थिक द्रष्टि से कमजोर वर्ग(EWS) upto 1,50,000/-, अल्प आय वर्ग (LIG) 1,50,001 से 3,00,000/-|
- आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवम निवास के पते का प्रमाण पत्र यथा पेनकार्ड,आधार कार्ड,भामाशाह कार्ड,मतदाता पहचान पत्र,पासपोर्ट,ड्राइविंग लाइसेंस,राशन कार्ड,बिजली,पानी,टेलीफ़ोन बिल,बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेज में से(वांछित दस्तावेजों की)एक-एक स्व-हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी|
- आवेदन पत्र आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार पता अंकित किया जाये तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अंतर्गत आवास लेना चाहता हैं|
- आवेदन पत्र में किसी विवरण को हटाने, मिटने या उसके उपर दोबारा काट कर लिखना निषेधित हैं अथवा आवेदन कर्ताओं को परामर्श हैं की आवेदन पत्र को भरते वक्त पूर्ण सावधानी बरतें तथा उपरोक्त स्थिति में आवेदक स्वयं पूर्ण हस्ताक्षर करें|
- आवेदकों को यदि समूह में(BULK BOOKING)आवासों की मांग हो तो आवासों की उप्लब्ध्तानुसार समूह में आवंटन किया जा सकेगा|
- NGO के द्वारा Booking स्वीकार रहेगी|
- वेतनभोगी आवेदकों को अपने नियोक्ता का प्रमाणित आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा|गैर वेतनभोगी / स्वरोजगार आवेदकों को तहसीलदार / मुनिसिपल ऑफिसर / एस डी ओ / आई टी आर अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा स्वरोजगार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा|
- वार्षिक आय(पति/पत्नि/आश्रितों की आय)के आधार पर आवंटन हेतु पंजीकरण के लिय पात्रता एवम आय निचे दी गयी वर्ग तालिका में दर्शायी गयी हैं|
साइज़ | रजि. राशि | रेट | आय (वार्षिक) | आवंटन होने पे |
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1 BHK (325-350 sq.ft.) | 30,000/- रू | 1811/- रू वर्ग फुट | 18 लाख तक | 35,000/- रू |
2 BHK (525-550 sq.ft.) | 50,000/- रू | 1811/- रू वर्ग फुट | 1 लाख से 18 लाख तक | 50,000/- रू |
- शारीरिक रूप से विकलांग आवेदकों को एवम वरिष्ट नागरिक आवेदकों को भू-तल एवम निचे ताल पर आवास में प्राथमिकता दिए जाने का प्रयास किया जायेगा|
- कंपनी द्वारा एक शहर में एक ही समय विभिन्न वृत्तो में एक साथ योजनायें आरम्भ करने पर कोई भी व्यक्ति सभी योजनाओं में आवेदन करनें की पात्रता रखेगा, परन्तु एक से अधिक योगना में आरक्षित होनें पर उसे किसी एक योजना में आवास प्राप्त कने का विकल्प आवश्यक रूप से देना होगा| आवेदक द्वारा उक्त तथ्य छिपाने पर यदि यह तथ्य जानकारी में आएगा तो एक आवास स्वयं/स्वत निरस्त योग्य रहेगा| जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी| इस आशय का उल्लेख आवेदक को शपथ पत्र में भी करना अनिवार्य होगा|
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English
Applicant’s eligibility
- Applicant’s age should be more than 18 years on the date of filing application.
- It is mandatory for the applicant to give an affidavit regarding himself, his wife, his dependents not staying in a city in Rajasthan.
- The application filled in the name of any organization / company will not be accepted in the proposed scheme.v
- If the proper application of Rajasthan resident is not received, then the Indian citizen can also apply that which has been residing in a city or town for more than one year, where the application is made and the applicant is sworn in for it. The letter must be submitted. Priority of Rajasthan resident will be given.
- The applicant is resident of India and is staying / staying in Rajasthan. If the certificate of the original residence is not available then the affidavit (Ephedebit) can be attached with the G. Nomination, Ration Card / Photo Identity Card / Voter Id etc.
- Income certificate and affidavit shall be verified by Notrei on its own.
- Under the scheme, the annual income of the beneficiary family, as per the guidelines of the Rajasthan government, is from the economically weaker section (EWS) up to 1,50,000 / -, LIG 1,50,001 to 3,00,000 / -.
- The applicant must submit the certificate of address and address of the residence, such as PAN card, Aadhar card, BMAA card, voter ID card, passport, driving license, ration card, electricity, water, telephone bill, bank pass book or any other valid photo A self-signed / verified copy of the document (of the desired documents) must be attached.
- Application letter should be addressed only by the applicant, and the application should be signed only on the person who wants accommodation under this scheme.
- Writing of any statement in the application form, removal or re-cutting it is prohibited or the applicants are advised to take full precautions while filling the application form and in the above situation the applicant should complete his signature.
- If the applicants are in demand in the group (BULK BOOKING) then the allocation will be done in the group as per the available accommodation.
- Booking will be accepted by NGO.
- The salaried applicants will have to submit their certified income certificate to their employer. Non salaried / self-employed applicants will have to submit tehsildar / municipal officer / SDO / ITR or official authorized officer or self-employed affidavit by the state government.
- Eligibility and income for registration for allocation based on annual income (income of husband / wife / dependents) is shown in the table given below Size.
Size | Booking Amount | Price | Income (Yearly) | After Alotment |
---|---|---|---|---|
1 BHK (325-350 sq.ft.) | 30,000/- INR | 1811/- INR Sqft | 18 Lac | 35,000/- INR |
2 BHK (525-550 sq.ft.) | 50,000/- INR | 1811/- INR Sqft | 1 lac to 18 Lac | 50,000/- INR |
- Efforts will be made to give priority to the physically handicapped applicants and senior citizen applicants on the ground and below the roof.
- By starting the schemes together in different cities at one time in the same city, any person will be eligible to apply in all the schemes, but if reserved in more than one yoga, he will have the option of receiving the accommodation in any one scheme. To give. If this fact comes in information when the applicant hides the above facts, then a housing will be self-refundable. Whose responsibility is the applicant’s own. It will be mandatory to mention the implication in the affidavit to the applicant.